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गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा ऐलान, लद्दाख में हाई कोर्ट की बेंच स्थापित करने को मिली मंजूरी

 Written By: Malaika Imam
 Published : Aug 20, 2026 06:59 pm IST,  Updated : Aug 20, 2026 07:37 pm IST

लद्दाख में जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट की एक बेंच स्थापित होगी। इसका ऐलान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लद्दाख के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

Amit Shah- India TV Hindi
अमित शाह Image Source : PTI

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट की एक बेंच स्थापित करने का फैसला किया है। अमित शाह ने कहा कि इस फैसले से लद्दाख के दूरदराज इलाकों में रहने वाले नागरिकों को न्याय तक पहुंचने में बड़ी सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट की बेंच स्थापित होने से लोगों को कानूनी सेवाओं के लिए लगने वाला समय कम हो जाएगा। गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लद्दाख के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

लद्दाख के लोगों के लिए न्याय पाना होगा आसान?

लद्दाख के लोगों के लिए हाई कोर्ट की बेंच बनने से न्याय पाना आसान हो जाएगा। खासकर दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को कानूनी काम के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। इससे समय और मेहनत दोनों बचेंगे और मामलों का निपटारा भी जल्दी होने की उम्मीद है। सरकार का कहना है कि इस फैसले का मकसद लद्दाख के लोगों को बेहतर न्यायिक सुविधाएं देना है।

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने 26 अगस्त को अवकाश घोषित किया

एक अन्य खबर में, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने 26 अगस्त 2026 को माननीय न्यायालय के लिए अवकाश घोषित किया है। इसके बदले 19 दिसंबर 2026 को कार्य दिवस के रूप में रखा गया है। हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, 25 अगस्त 2026, जिसे पहले ईद-ए-मिलाद-उन-नबी (स.अ.व.) के अवसर पर अवकाश घोषित किया गया था, अब माननीय न्यायालय के लिए "नॉन-सिटिंग डे" रहेगा।

18 अगस्त 2026 को जारी अधिसूचना संख्या 1835 of 2026/RG/NG-15(1) में कहा गया है कि 25 अगस्त के नॉन-सिटिंग डे के बदले 26 अगस्त 2026 को अवकाश के रूप में मनाया जाएगा। अधिसूचना में आगे कहा गया है कि 19 दिसंबर 2026, जिसे हाई कोर्ट के 19 जून 2026 के आदेश संख्या 1313 of 2026/RG/NG-15(1) के तहत पहले नॉन-सिटिंग डे घोषित किया गया था, अब 25 अगस्त 2026 के बदले कार्य दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यह अधिसूचना जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल एम. के. शर्मा की ओर से जारी की गई है।

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